भा. मा. स. बेस कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को वित्तीय शक्तियों का प्राधिकरण

वित्तीय शक्तियों की नियमावली, 1978 के प्रत्यायोजन के नियम 13 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 15-08/97. स्था.।।। दिनांक 29.08.1997, 23.06.1998, 20.11.1998, 25.10.2002 और 06.11.2003 के आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, महानिदेशक विभागाध्यक्ष के रूप में मुम्बई , मार्मुगोवा, कोच्चिन, चेन्नई, विशाखपट्टणम, पोर्ट ब्लेयर एवं पोरबन्दर बेस के कार्यालय प्रमुख को महानिदेशक द्वारा जारी आदेश सं. 18-8/2005. स्था.।।। दिनांक 14.06.2010 के अनुसार परिशिष्ट में व्यय के प्रत्येक मद के सम्मुख निर्दिष्ट सीमा तक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

कार्यालय प्रमुखों को उपर्युक्त शक्तियों का प्राधिकरण उन्हें सामान्य रूप से बेस कार्यालय के समस्त निष्पादन विशेषकर जलयान प्रचालन सुधारने हेतु सक्षम करने के लिए है ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

कार्यालय प्रमुखों द्वारा उपर्युक्त शक्तियाँ समय समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमावली एवं अर्थ व्यवस्था, राजकोषीय कोड एवं प्रक्रियाओं के सख्त पालन के अधीन है तथा वर्ष के बजट आबंटन की सीमा के अधीन है ।
परिशिष्ट-।
क्रम सं. व्यय का मद प्राधिकृत अतिरिक्त शक्तियों की सीमा
1

जलयान पर लघु मरम्मत कार्य

प्रति वर्ष अधिकतम रु. 2 लाख के अधीन प्रति जलयान प्रत्येक अवसर पर रु. 10,000/-

2

मरम्मतें/वैज्ञानिक उपकरणों/रासायनिक हेतु भंडारों/अतिरिक्त पुर्जें/सामग्रियों की खरीद

रु. 2 लाख की सीमा तक प्रति वर्ष प्रत्येक अवसर पर रु. 10,000/-

3

एल. एस. ए/एफ एफ ए उपकरण की खरीद

प्रति जलयान प्रति वर्ष अधिकतम रु. 50,000/- तक प्रति जलयान प्रत्येक अवसर पर रु. 10,000/-

4

आई ओ सी/बी पी सी एल/एच पी सी एल से लूब्रिकेन्टस की खरीद

रु. 60,000/- प्रति वर्ष (जहाँ आवश्यक है, अग्रिम भुगतान करने हेतु )

5

प्रशीतक की खरीद

प्रति वर्ष अधिकतम रु. 50,000/- के अधीन प्रत्येक अवसर पर रु. 30,000/-

6

भारतीय मूल के वैज्ञानिक पुस्तकों/पत्रिकांओं के चंदा

अधिकतम रु. 30,000 के अधीन प्रत्येक अवसर पर रु. 5000/-

7

वैज्ञानिक एवं मात्स्यिकी से संबंधित भारतीय संदर्भ पुस्तकों की खरीद

अधिकतम रु. 30,000 के अधीन प्रत्येक अवसर पर रु. 5000/-

8

बुलेटिन, संसाधन सूचना अंकावली, विवरणिका जैसे विभागीय प्रकाशनों का मुद्रण

अधिकतम रु. 20,000/- के अधीन प्रत्येक अवसर पर रु. 5000/-

9

विभागीय वाहन

प्रति वाहन प्रति वर्ष अधिकतम रु. 50,000/- के अधीन प्रत्येक अवसर पर रु. 10,000/- (उपकरणों का लागत सहित)

10

विभागीय वाहन अपर्याप्त पाए जाने पर या अनुपलब्ध होने पर टैक्सी भाड़ा

अधिकतम रु. 10,000/- प्रति वर्ष के अधीन प्रत्येक अवसर पर रु. 2000/-

11

हिन्दी कार्यशाला/हिन्दी पखवाड़ा आदि का आयोजन

अधिकतम रु. 12,000/- के अधीन प्रति कार्यशाला रु. 3000/- तथा हिन्दी पखवाड़ा हेतु रु. 10,000/-

12

अंतर-विभागीय बैठकों के लिए वर्किंग लंच

अधिकतम रु. 5000/- प्रति वर्ष के अधीन प्रति बैठक रु.2000/-

13

कोच्चिन बेस के समुद्री अभियांत्रिकी प्रभाग के जीवन बेड़ा यूनिट द्वारा आइ एल आर की सर्वीसिंग

पूर्ण शक्तियाँ

14

एंकरेज में किनारे और जहाज़ के बीच पुरूषों और सामग्री ढोने वालों के लिए मार्मुगोवा बेस द्वारा देय फेरी भाड़ा

रु. 1.5 लाख प्रति वर्ष

15

सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों तथा फ्लोटिंग कर्मचारियों को वर्दी की आपूर्ति

एन टी सी या प्राधिकृत सहकारी समिति से खरीदे जाने पर पूर्ण शक्तियाँ

16

कार्यालय भवन पर देय मुनसिपल कर

पूर्ण शक्तियाँ
17

सरकारी वकील/वरिष्ठ केन्द्र सरकार स्थायी वकील को फी का भुगतान

पूर्ण शक्तियाँ

18

ज्वार सारणी समुद्री पंचाग और नौवहन चार्ट की खरीद

पूर्ण शक्तियाँ
19

प्राधिकृत डीलर्स से प्रतियोगिता कोटेशन के ज़रिए अग्निशामक एवं CO 2  सिलिन्डर के हाइड्रोलिक प्रेसर परीक्षण, एस ए आर पी/इ पी  आइ आर बी/बचाव बोर्ड/आई एल आर की सर्वीसिंग

पूर्ण शक्तियाँ
20

जलयानों के प्रमाणपत्रों के नवीकरण हेतु सर्वेक्षण

पूर्ण शक्तियाँ
31 मार्च 2015 सायम 03:30 को इस पृष्ट का अध्यतम किया गया।